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एक भी मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे : रवि कुमार

रवि कुमार ने शनिवार को निर्वाचन सदन से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिलों के पुलिस पोस्टल बैलेट एवं पोस्टल बैलेट सेल के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि अनुपस्थित वोटर, जो पोस्टल बैलट से मतदान की अर्हता रखते है और इच्छुक हैं,

26 Oct 2024

एक भी मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे : रवि कुमार

रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि एक भी मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे। इसके लिए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने विधानसभा क्षेत्र में 85 साल से अधिक या वैसे दिव्यांग मतदाता जो घर से मतदान करना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म 12 डी उपलब्ध करा दें।

रवि कुमार ने शनिवार को निर्वाचन सदन से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिलों के पुलिस पोस्टल बैलेट एवं पोस्टल बैलेट सेल के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि अनुपस्थित वोटर, जो पोस्टल बैलट से मतदान की अर्हता रखते है और इच्छुक हैं, उन मतदाताओं को फॉर्म 12 या 12डी अवश्य उपलब्ध करा दें। उन्होंने समीक्षा के क्रम में कहा कि सभी आवश्यक सेवाओं से जुड़े नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने के लिए इच्छुक मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध करा दें।

कुमार ने कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से निर्वाचन कार्य में लगे सहायक पुलिस कर्मियों के मतदान की भी व्यवस्था करा लिया जाए, जिससे कर्तव्य पर रहते हुए वह मताधिकार से वंचित न हों। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी जिले में मतदान कर्मियों का राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के जरिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ट्रेनिंग की भौतिक समीक्षा अवश्य करें एवं इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि मतदान कर्मियों को ईवीएम क्लोजिंग डाटा संग्रहण का संपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त हो, जिससे मतगणना के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि या संशय की स्थिति उत्पन्न न हो।

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा ने कहा कि सभी जिले में होम वोटिंग एवं निर्वाचन में लगे मतदाताओं के मतदान की प्रक्रिया का कलेंडर जारी किया गया है। इस कैलेंडर का अनुपालन करते हुए पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से अधिक के या दिव्यांग मतदाता, जो मतदान केंद्र तक आने में असक्षम हैं, उनके लिए होम वोटिंग की व्यवस्था करनी है। इसके लिए बीएलओ के जरिये चिह्नित मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए एक टॉल फ्री नंबर दे दें, जिससे होम वोटिंग के लिए यदि कोई इच्छुक मतदाता है, तो वह संपर्क कर फॉर्म उपलब्ध कराने को कह सकें।

इस अवसर पर अवर सचिव घनश्याम प्रसाद सहित पुलिस पोस्टल बैलेट एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पोस्टल बैलेट सेल के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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